One convicted, 17 acquitted in the case of murder of five persons in Palwali village

पलवली गांव में पांच व्यक्तियों की हत्या के मामले में एक दोषी करार, 17 बरी

One convicted, 17 acquitted in the case of murder of five persons in Palwali village

One convicted, 17 acquitted in the case of murder of five persons in Palwali village

One convicted, 17 acquitted in the case of murder of five persons in Palwali village- फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के गांव पलवली गांव में सितंबर 2017 में पांच लोगों की हुई हत्या के मामले में जिला अदालत ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक को दोषी करार दिया है, जबकि इस मामले में 17 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। हत्या के प्रयास के मामले में दो व अन्य धाराओं के तहत 6 अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत 26 फरवरी को सजा सुनाएगी। आरेापियों में एक जुनाइल का मामला चिल्ड्रन कोर्ट में विचाराधीन है।

पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि हत्या का यह मामला एएसजे संजय कुमार शर्मा की अदालत में विचाराधीन है। इलाके का यह बहुचर्चित मामला पिछले साढे छह साल से जिला अदालत में विचाराधीन था। यह मामला सोमवार को फिर सुर्खियों में आ गया। 17 सितंबर 2017 की रात को पलवली गांव में श्रीचंद (58 ), राजेंद्र (55) , ईश्वर (35), नवीन (28), ¨पिंट्ट उर्फ देव (27) की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

हत्या का आरोप गांव के ही ज्ञानचंद परिवार पर लगा था। थाना खेड़ी पुलिस ने 27 लोगों के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला करने, घर में घुसने व आ‌र्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। इनमें उस समय की सरपंच दयावती, उसका पति विरेंद्र उर्फ बिल्लू, धर्मेंद्र शामिल हैं। धर्मेंद्र व प्रमोद हरियाणा पुलिस में एएसआइ के पद पर  हैं, जो की सगे भाई हैं। हमले में श्रीचंद परिवार के कन्हैया और नितेश को भी गोली लगी थी। वहीं ललित, सुरेश, प्रमाली, सुनील को लाठी या रॉड से चोटें आई थी।

आरोपियों में नंदकिशोर की मौत हो गई थी। इस मामले में कोर्ट ने गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कमल किशोर को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है, जबकि धर्मेंद्र और नरेंद्र को हत्या के प्रयास, अमित और रविकांत को आईपीसी धारा 324, मारपीट की धाराओं मे रविन्द्र, लोकेश, सतीश, और हरीश को दोषी करार दिया गया है | वही 17 आरोपियों को बरी किया गया है। दोषियों को 26 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी| एक अन्य जुनाइल का मामला चिल्डर्न कोर्ट में विचाराधीन है।